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Delhi NCR News: मोबाइल-घड़ी छीनने और मारपीट में आरोपी दोषी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। नेहरू प्लेस में युवक से मारपीट कर मोबाइल और घड़ी छीनने के मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी अमर को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे चोट पहुंचाने और चोरी का सामान अपने पास रखने के मामले में दोषी माना। हालांकि, लंबे समय तक अदालत से फरार रहने के आरोप में उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवानी चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अमर को आईपीसी की धारा 324 और 411 के तहत दोषी माना, जबकि धारा 174ए(2)के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि, सजा पर फैसला बाद में होगा।
मामला तीन मई 2018 का है। राजवंश कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह नेहरू प्लेस में केनरा बैंक के पास बैठा था। तभी दो युवक उसके पास आए और गाली-गलौज करने लगे। कुछ देर बाद कई और युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने उसका मोबाइल, घड़ी, पर्स और अन्य सामान छीन लिया था।
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नई दिल्ली। नेहरू प्लेस में युवक से मारपीट कर मोबाइल और घड़ी छीनने के मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी अमर को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे चोट पहुंचाने और चोरी का सामान अपने पास रखने के मामले में दोषी माना। हालांकि, लंबे समय तक अदालत से फरार रहने के आरोप में उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवानी चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अमर को आईपीसी की धारा 324 और 411 के तहत दोषी माना, जबकि धारा 174ए(2)के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि, सजा पर फैसला बाद में होगा।
मामला तीन मई 2018 का है। राजवंश कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह नेहरू प्लेस में केनरा बैंक के पास बैठा था। तभी दो युवक उसके पास आए और गाली-गलौज करने लगे। कुछ देर बाद कई और युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने उसका मोबाइल, घड़ी, पर्स और अन्य सामान छीन लिया था।
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