आरोपी कैब चालक शिव भी देगा अब कोर्ट में गवाही
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उबर कैब में युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी चालक शिव कुमार यादव का बतौर गवाह बयान दर्ज किया जाएगा। बुधवार को विशेष अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर सुनवाई के बाद आरोपी को गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने की अनुमति दे दी।
आरोपी का बयान बृहस्पतिवार को तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दर्ज किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने पीड़ित युवती और उसके मित्र आयुष को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के बचाव पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया।
अदालत ने मौका-ए-वारदात, वसंत विहार स्थित प्रिया सिनेमा कांप्लेक्स और आसपास की सीसीटीवी फुटेज मंगाने की मांग को भी खारिज कर दिया।
कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी बाकी है
इससे पहले बचाव पक्ष ने अपने आवेदन में कहा कि जांच अधिकारी के बयान व जिरह होने के बाद कई ऐसे सवाल व तथ्य सामने आए हैं, जिनका जवाब पीड़ित युवती और उसका मित्र आयुष ही दे सकता है।
इसके अलावा मौका-ए-वारदात और प्रिया सिनेमा कांप्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज की मदद से कैब में बैठने से पहले आरोपी, पीड़ित युवती व उसके दोस्त के बारे में जानकारी मिल सकती है। बता दें कि मंगलवार को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी का बयान दर्ज किया गया था।
शिव कुमार यादव ने कहा था कि उसने युवती से दुष्कर्म नहीं किया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वहीं बुधवार को पुलिस बल न होने के कारण आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।