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Delhi: प्रवेश वर्मा और आतिशी के बाद सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती, HC पहुंचे सोमनाथ; 8 अप्रैल को सुनवाई

Fri, 28 Mar 2025 05:45 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेवटर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेवटर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 28 Mar 2025 05:45 AM IST
सार

हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए यह तीसरी चुनावी याचिका है जिसमें निर्वाचन को चुनौती दी गई है। आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है।

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AAP leader Somnath Bharti challenged the victory of Satish Upadhyay
सतीश उपाध्याय और सोमनाथ भारती - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आप नेता सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट में मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने भारती को उपाध्याय के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के अपने दावे पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की है। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उपाध्याय ने मालवीय नगर सीट पर 39,564 मतों से जीत हासिल कर भारती को हराया था।

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भारती की याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या एफआईआर लंबित है। उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने किसी भी लंबित एफआईआर के दावे का विरोध किया और पूछा, एफआईआर कहां है। नायर ने इसे दोषपूर्ण याचिका कहा। नायर ने कहा कि आरोप जिस सामग्री और विवरण पर आधारित है, वह होना चाहिए। अदालत ने शुरू में कहा था कि भारती को याचिका में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करना चाहिए।
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दो नेताओं के निर्वाचन को दी गई थी चुनौती
26 मार्च को दो अलग-अलग अदालतों ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए यह तीसरी चुनावी याचिका है जिसमें निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

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