सत्येन्द्र जैन फिर पहुंचे तिहाड़: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सभी याचिकाएं खारिज
धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court rejects bail plea of former Delhi Minister Satyendar Jain in money laundering case. pic.twitter.com/TKxazE8nPK
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 18, 2024
14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।
तिहाड़ के लिए निकले जैन
कोर्ट के फैसले के बाद सत्येंद्र जैन अपने घर से तिहाड़ जेल जाने के लिए निकल चुके हैं। जाते-जाते उनकी गोद में एक बच्चा था, जिसे वो अपनी गोद से उतारक वहां मौजूद एक शख्स को देते हैं और गाड़ी में बैठकर तिहाड़ के लिए रवाना हो गए।
#WATCH | Delhi: After the Court rejected his bail plea, former Delhi Minister and AAP leader Satyendar Jain left for Tihar Jail from his residence. https://t.co/A5lLYmdoqu pic.twitter.com/gSpKUXxhDj
— ANI (@ANI) March 18, 2024