फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Satyendar Jain will have to rejects all petitions in Supreme Court and surrender today money laundering case

सत्येन्द्र जैन फिर पहुंचे तिहाड़: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सभी याचिकाएं खारिज

Mon, 18 Mar 2024 08:15 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 18 Mar 2024 08:15 PM IST
सार

धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विज्ञापन
Satyendar Jain will have to rejects all petitions in Supreme Court and surrender today money laundering case
सुप्रीम कोर्ट और सत्येन्द्र जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन

 

14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी। 

तिहाड़ के लिए निकले जैन
कोर्ट के फैसले के बाद सत्येंद्र जैन अपने घर से तिहाड़ जेल जाने के लिए निकल चुके हैं। जाते-जाते उनकी गोद में एक बच्चा था, जिसे वो अपनी गोद से उतारक वहां मौजूद एक शख्स को देते हैं और गाड़ी में बैठकर तिहाड़ के लिए रवाना हो गए। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed