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पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ और पत्नी लिपिका अब रहेंगे साथ, दोनों के बीच सुलझा विवाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Thu, 09 Aug 2018 10:52 PM IST
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फाइल फोटो
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पूर्व कानून मंत्री व आप विधायक सोमनाथ भारती व उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के बीच चले रहे वैवाहिक विवाद आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया है। इसलिए इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। यह जानकारी बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी गई।
जस्टिस आरके गॉबा के समक्ष भारती के वकील ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कुछ समय इंतजार कीजिये जब तक याची की पत्नी व उनके बच्चे साथ में उनके घर में आराम से रहने लगें।
मामले की अगली सुनवाई सात मार्च 2019 के को मुकर्रर की गई है। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। वह दोनों शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहते हैं।
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कोर्ट ने लिपिका मित्रा व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारती ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन गर्भपात, मारपीट व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग की है।
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जस्टिस आरके गॉबा के समक्ष भारती के वकील ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कुछ समय इंतजार कीजिये जब तक याची की पत्नी व उनके बच्चे साथ में उनके घर में आराम से रहने लगें।
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मामले की अगली सुनवाई सात मार्च 2019 के को मुकर्रर की गई है। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। वह दोनों शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहते हैं।
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कोर्ट ने लिपिका मित्रा व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारती ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन गर्भपात, मारपीट व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग की है।
लिपिका ने बताया था जान का खतरा
सोमनाथ भारती
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली पुलिस ने लिपिका की एफआईआर पर जांच के बाद पांच अप्रैल 2016 को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस के मुताबिक लिपिका ने उसकी व उसके अजन्मे बच्चे की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया था।
इस मामले में सोमनाथ भारती को अक्तूबर 2015 में जमानत मिल गई थी। लिपिका ने दस जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग को शिकायत दी थी और इस शिकायत पर पुलिस ने नौ सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी।
इस मामले में सोमनाथ भारती को अक्तूबर 2015 में जमानत मिल गई थी। लिपिका ने दस जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग को शिकायत दी थी और इस शिकायत पर पुलिस ने नौ सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी।