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लाभ का पद: अयोग्य ठहराए गए 20 आप विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट का खटकाया दरवाजा

Sun, 22 Jul 2018 02:58 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 22 Jul 2018 02:58 PM IST
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20 Delhi MLAs move Delhi High Court challenging Election Commission order disallowing
चुनाव आयोग
लाभ का पद मामले में अयोग्य ठहराए गए दिल्ली के 20 विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन किया है। आवेदन में कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लाभ के पद मामले अयोग्य ठहराना गलत है। इस पर दोबारा जांच होनी चाहिए। 
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट से विधायकों की सदस्यता बहाल किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 17 मई से मामले की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था।
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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए अपने आदेश में कहा था कि आपने विधायकों को बिना ठीक से सुने फैसला सुनाया था इसलिए आप इस मामले की दोबारा सुनवाई करें। इसी के बाद चुनाव आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई को बुलाया था।


ये हैं वो 20 आप विधायक जो लाभ के पद के आरोपी हैं

1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका
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