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एनसीआर के होटलों में खाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Tue, 04 Aug 2015 05:23 PM IST
Updated Tue, 04 Aug 2015 05:23 PM IST
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17 food sample found fault in restuarents of delhi ncr

यदि आप होटल में खाना खाने के शौकीन है तो बेहतर है कि अब आदत बदल लें, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले 17 प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी विभाग ने अभियोग दर्ज कराया है।

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इन खाद्य पदार्थों की सप्लाई यूपी और दिल्ली में की जा रही थी। इनसे सेहत को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। अब इन प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कोर्ट में अभियोग चलेगा।
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उड्डपी रेस्टोरेंट के दो नमूने फेल होने पर कुल 18 मामलों में अभियोग दर्ज हुआ है।

लैब में सैंपल फेल

17 food sample found fault in restuarents of delhi ncr

फूड सेफ्टी विभाग के डीओ विनीत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों खाद्य पदार्थों की जांच को अभियान चलाया गया था।

स्टेट लैब से जांच में कई सैंपल की रिपोर्ट फेल आई है। इस मामले में फूड बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कोर्ट में अभियोग दर्ज कराने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी यदुवीर यादव ने ये सैंपल लिए थे। उनसे ही इस मामले में अभियोग दर्ज कराया गया है।

गाजियाबाद की चौधरी डेयरी पर जुर्माना

17 food sample found fault in restuarents of delhi ncr

नोएडा सेक्टर-38ए स्थित जीआईपी मॉल के बिग सिनेमा और सेक्टर-12, 22 स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर सवा सात लाख का जुर्माना किया गया है।

जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि निरीक्षण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से मिली रिपोर्ट में इनसे लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए थे। कोर्ट की ओर से जुर्माना किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसएन सिंह ने बताया कि 3 जनवरी 2014 में बिग सिनेमा से पनीर का नमूना लिया गया था। वहीं, अग्रवाल स्वीट्स से मावे का नमूना लिया गया था। पनीर में पोषक तत्व कम मिले थे और अग्रवाल स्वीट्स से लिया गया नमूना भी फेल हो गया था।

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बड़ी कंपनियों में होता है फूड सप्लाई

17 food sample found fault in restuarents of delhi ncr

संबंधित कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था, जिसमें रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड बिग सिनेमा फिल्म सिटी कॉमप्लेक्स, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, सेक्टर -38 ए स्थित बिग सिनेमा और पनीर की आपूर्ति करने वाली कंपनी चौधरी डेयरी गाजियाबाद पर कुल मिलाकर सवा चार लाख का जुर्माना किया गया है।

इसमें चौधरी डेयरी पर 25 हजार का जुर्माना है। वहीं अग्रवाल स्वीट्स पर तीन लाख का जुर्माना हुआ है। उन्होंने बताया कि 32 अन्य कंपनियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इन पर भी जुर्माना होगा।

प्रतिष्ठान फेल खाद्य पदार्थ

17 food sample found fault in restuarents of delhi ncr
1. अनीता श्रीवास्तव, मदर बेकरी डीएलएफ जीरा बिस्कुट
2. प्रवीण शर्मा, सूर्यनगर नमकीन
3. राधिका इंटरनेशनल जीटी रोड प्रीमियम रेड चिली पाउडर
4. लक्ष्मी फूड , जीटी रोड डिपाजिट कैंडी
5. श्याम सुंदर आहुजा हाईवर्ल्ड शुगर कंफेक्शनरी
6. एसएस आहुजा आयोडीन नमक
7. राजश्री पान मसाला पान मसाला
8. वाईपी मसाले, जीटी रोड रेड चिली पाउडर
9. त्रिलोक फूड्स , जीटी रोड रिफाइंड
10. राजश्री पान मसाला तंबाकू, पान मसाला
11. राज श्री फूड प्रोस्टिड सुपारी
12. मदर डेयरी बूथ, एच ब्लॉक जीडीए मार्केट फुल क्रीम दूध
13. अनीता फूड कंपनी टूटी फ्रूटी
14. कुंवरपाल मावा सप्लायर मावा
15. उम्मेद अली मावा सप्लायर मावा
16. अबरार मावा सप्लायर मावा
17. उडप्पी रेस्टोरेंट, नवयुग मार्केट बेसन,विजय गोल्ड एसएसवी रवा
लखनऊ से मिली रिपोर्ट में फेल हुए थे खाद्य पदार्थ के नमूने
32 अन्य कंपनियों के खिलाफ भी जारी है मुकदमे की प्रक्रिया
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