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उत्तरकाशी: किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल कैद

Mon, 24 Aug 2020 10:24 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तरकाशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तरकाशी Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 24 Aug 2020 10:24 PM IST
सार

  • दो साल पुराना मामला, पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
  • हिमाचल निवासी आरोपी डुंडा में चलाता था खच्चर

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Uttarkashi: Ten years imprisoned for kidnapping and Sexual Assualt of a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

उत्तरकाशी में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दो साल पुराने एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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सामटी सोलन हिमाचल प्रदेश निवासी वीर सिंह उर्फ संजू डुंडा ब्लाक के एक गांव में खच्चर चलाने का काम करता था। काम छोड़ने के छह माह बाद वह अपने मालिक की 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता ने 26 जून 2018 को बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भादंसं की धारा 363, 366, 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को तीन माह बाद सोलन हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया था।
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उसके साथ किशोरी भी बरामद हुई थी, जो तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त का डीएनए परीक्षण भी कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष 15 गवाह और डीएनए रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त वीर सिंह को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

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