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हाईकोर्ट ने थराली विधायक मुन्नी देवी को भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Fri, 24 Aug 2018 09:56 PM IST
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Munni Devi
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हाईकोर्ट ने थराली विधायक मुन्नी देवी शाह को नोटिस भेजा है। दो पदों पर काबिज होने के मामले में थराली सुरक्षित सीट से विधायक मुन्नी देवी शाह, जिला पंचायत चमोली सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष याची व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि थराली विधायक एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकती। या तो वे विधायक थराली रहें या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष।
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मुन्नी देवी की दो पदों पर काबिज रहने की इच्छा है और सरकार इसमें उनका सहयोग कर रही है। मुन्नी देवी के थराली से विधायक चुने जाने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने अध्यक्ष का चार्ज इसी माह 10 अगस्त को ले लिया था।
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इसके बाद भी उनको कार्य नहीं करने दिया गया। थराली सुरक्षित सीट से विधायक चुने जाने की अधिसूचना के बाद चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिक्त हो गई। पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्होंने ( लखपत सिंह बुटोला) उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।