ऊधमसिंहनगर: जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 12 पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज, पढ़ें पूरा मामला
- किशोरी को जबरन घर से उठाने, धमकाने सहित कई आरोप
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ऊधमसिंहनगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा नेता त्रिनाथ विश्वास सहित 12 लोगों के खिलाफ दिनेशपुर थाने में नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म, डकैती सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दिनेशपुर के एक गांव की महिला ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा था कि ग्राम भटबोझ लच्छी थाना दिनेशपुर निवासी अर्जुन सिंह उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर शादी करने के लिए तैयार करने की कोशिश में लगा है। अर्जुन उसकी बेटी को रोजाना अपने साथ ले जाकर घंटों बाद घर छोड़ जाता है।
आरोप है कि अर्जुन अपने रिश्तेदार रंजीत सिंह के साथ मिलकर उसके घर से 20 हजार की नकदी और तीन जोड़ी पायल ले गया था। केस दर्ज कराने पर 17 जून की रात अर्जुन सिंह अपने साथी रंजीत सिंह, गुमान सिंह और दो अन्य के साथ उसके घर में घुस आया और नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पुलिस को सूचना दी तो 18 जून की सुबह चार बजे उसकी बेटी को वापस घर में छोड़ गया।
केस वापस नहीं लेने पर उसे और बेटियों को जान से मारने की धमकी दी। 22 जून की रात भूरो देवी, दीवान सिंह, घुमान सिंह, पूरन सिंह निवासी ग्राम भटभोज लच्छी दिनेशपुर और भागो देवी निवासी खटोलान दिनेशपुर, गुड्डो देवी निवासी जगनपुरी दिनेशपुर, गिल्ला सिंह, सोबिया सिंह निवासी सेठवाल थाना गदरपुर, रंजीत सिंह ग्राम धुरिया बाजपुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास निवासी कालीनगर (दिनेशपुर) एकराय होकर उसके घर में घुस आए। उसे पीटा और बेटी को घसीटते हुए ले जाने लगे।
जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए
आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी उसकी दो बेटियों को ले जाने और उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए चेताया था कि यदि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वह दोनों बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेगी। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और महिला आयोग को भी प्रतिलिपि भेजी थी।
इधर, दिनेशपुर थाना एसओ अशोक कुमार ने बताया कि तहरीर के बाद मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास, रंजीत सिंह, सोबिया सिंह, गिल्ला सिंह, गुड्डो देवी, भागो देवी, पूरन सिंह, घुमान सिंह, दीवान सिंह, भूरो देवी, गुमान सिंह और अर्जुन सिंह के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 452, 504, 506, 380, 323 आईपीसी, बाल विवाह निषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
मेरा नाम इस मामले में जबरन घसीटा गया है। कुछ समय पहले महिला ने अपने घर में चोरी को लेकर पंचायत बुलाई थी। एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं पंचायत में शामिल हुआ था। एक युवक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। इस पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेनादेना नहीं है।
-त्रिनाथ विश्वास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष।