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शादी के बंधन में लगवाएं कानून की गांठ

Sun, 12 Jan 2014 12:36 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 12 Jan 2014 12:36 PM IST
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marriage registration camp will start soon

देहरादून में जल्द ही अमर उजाला और दून बार एसोसिएशन के सहयोग से मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप शीघ्र शुरू होने जा रहा है।

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विवाह चाहे जब हुआ हो आप इस कैंप में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा शादी के बंधन पर कानूनी मोहर लगा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। शादी के रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनिवार्य कर चुका है।
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मैरिज रजिस्ट्रेशन के फायदे

-शादी को मिलेगी कानूनी मान्यता
-पासपोर्ट और वीजा बनवाने में पति और पत्नी का संबंध साबित करने के लिए
-संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद में खुद को पति या पत्नी साबित करने के लिए

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-पेंशन और उत्तराधिकारी के विवाद में
-पति के निधन के बाद किसी भी तरह के क्लेम में

रजिस्ट्रेशन के लिए यह है जरूरी

सब रजिस्ट्रार अवतार सिंह के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दो गवाहों का आईडी प्रूफ, पति और पत्नी के आईडी प्रूफ की सत्यापित कापी जरूरी है।

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आईडी प्रूफ के रूप में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, पोस्ट आफिस की पास बुक जिसमें फोटो प्रमाणित हो, सरकारी विभाग, सरकारी अंडरटेकिंग या स्थानीय निकाय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की सत्यापित प्रति मान्य होगी।

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इसके अलावा आवेदक को विवाह स्थल का सत्यापित प्रमाण भी जमा कराना होगा। इसमें शादी का निमंत्रणपत्र या विवाह समारोह की फोटो ग्राम प्रधान, पार्षद, सांसद या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराई जा सकती है।

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