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नई हो या पुरानी शादी, यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 14 Jan 2014 01:57 PM IST
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अमर उजाला और दून बार एसोसिएशन की ओर जल्द ही राजधानी देहरादून में मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा। इसके तहत अमर उजाला के देहरादून कार्यालय में मंगलवार सुबह से ही फॉर्म लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रही।
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इस दौरान फॉर्म लेने के लिए आ रहे लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेश्ान के लिए पूछताछ की।
परेशान होने की जरूरत नहीं
‘मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। क्या मैं अब भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं।’ विवाह पंजीकरण की चाहत रखने वाले अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल अकसर उभरता होगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं।
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शादी को चाहे जितने साल हो चुके हों, रजिस्ट्रेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आवेदन में शादी की अवधि पर कोई आपत्ति नहीं की जाती।
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अमर उजाला और दून बार एसोसिएशन की ओर से शीघ्र ही लगाए जाने वाले मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप में कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है।
परिचितों को बनाएं गवाह
रजिस्ट्रेशन के लिए दो गवाहों का साथ होना जरूरी है। आवेदक किसी भी परिचित को गवाह बना सकते हैं। बस उनके पहचान पत्र भी साथ होने चाहिए।
कैंप में ही मिलेगा सर्टिफिकेट
फार्म जमा करने के बाद साथ लगे दस्तावेजों की जांच की जाती है। फार्म ठीक भरा है या नहीं देखा जाएगा। ठीक होने पर कुछ ही देर में कैंप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फार्म अधिक होने की स्थिति में सर्टिफिकेट मिलने में कुछ वक्त लग सकता है।
अमर उजाला से निशुल्क लें फॉर्म
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अमर उजाला कार्यालय से फॉर्म निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। मंगलवार से फॉर्म वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद अमर उजाला आपको बताएगा कि कैंप में कब आना है।
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बस इसके लिए आपको अमर उजाला नियमित पढ़ना होगा। इसके अलावा कोर्ट परिसर या बाजार से भी फॉर्म खरीदा जा सकता है। हर सेट की कीमत 40 रुपए होगी।
विवाहितों के लिए है कैंप
मैरिज रजिस्ट्रेशन केवल विवाहितों के लिए हैं, रजिस्ट्रेशन के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। फार्म में वर और वधू को हस्ताक्षर कैंप में सब रजिस्ट्रार के सामने करने होंगे।
फॉर्म में ये देनी होगी जानकारी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म में विवाह की तारीख, विवाह का स्थल, वर का पूरा नाम और व्यवसाय, मूल निवास स्थान, आवेदन देते समय पता भरना होगा। इसी तरह वधू को अपना नाम और पता, मूल निवास का स्थान और आयु भरनी होगी।
यह दस्तावेज हैं जरूरी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वर, वधू के दो-दो फोटो, निवास का कोई प्रमाणपत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, सरकारी विभाग, सरकारी अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक जिसमें फोटो प्रमाणित हो या पेंशन बुक की सत्यापित प्रति में से कोई एक चीज, यदि विवाह की तिथि दो साल से कम है तो विवाह निमंत्रण पत्र की सत्यापित प्रति या विवाह के संपन्न होने के स्थान के संबंध में किसी अन्य प्रमाण की सत्यापित प्रति।
अंगूठे का लगेगा निशान
रजिस्ट्रेशन के दौरान हाथ वर-वधू के हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाता है। इसके अलावा फॉर्म को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना भी अनिवार्य है।
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विवाह के बंधन पर कानूनी मोहर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई युवा शादी के बाद वीजा आवेदन करते हैं। एनआरआई शादी में फर्जीवाड़ा सामने आता है। दिक्कतों से रजिस्ट्रेशन बचा सकता है।
- चंद्र शेखर तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फॉर्म के दो सेट भरने होंगे। फॉर्म के साथ आयु प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल का सर्टिफिकेट या फिर अन्य कोई प्रमाण देना होता है।
- सुयश कुकरेती, अधिवक्ता