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केदारनाथ आपदा प्रभावित युवती से दुष्कर्म में निचली अदालत ने माना दोषी, हाईकोर्ट ने किया मुक्त

Tue, 21 May 2019 10:45 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 21 May 2019 10:45 AM IST
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lower court found guilty of Physical assault High Court  freed
फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने केदारनाथ आपदा से प्रभावित युवती से दुष्कर्म के मामले में निचली कोर्ट से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। 

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सोमवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार 27 अप्रैल 2014 को चंबा थाने में एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। युवती ने  खुद को आपदा पीड़ित बताया था और कहा था कि उससे दुष्कर्म किया गया।
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दस वर्ष की सजा सुनाई थी

जिला जज टिहरी ने आरोपी मनीराम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए मनीराम ने जेल से हाईकोर्ट को पत्र भेजा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता एसके मंडल को न्याय मित्र नियुक्त किया था।

पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए याची मनीराम को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया।

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