फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Lawsuit registered on Rudrapur Mayor for demand extortion

उत्तराखंड: कोर्ट के आदेश पर रुद्रपुर मेयर पर मुकदमा दर्ज, 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Thu, 21 Mar 2019 12:17 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 21 Mar 2019 12:17 AM IST
विज्ञापन
Lawsuit registered on Rudrapur Mayor for demand extortion

उत्तराखंड में रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। रंगपुरा चौकी क्षेत्र निवासी एक युवक ने मेयर पर दस लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन


पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में रंपुरा वार्ड नंबर छह निवासी कांता प्रसाद गंगवार ने बताया कि क्षेत्र में ही उसने अपने प्लॉट पर मकान बनाया हुआ है।
विज्ञापन


इस मकान पर मानव कल्याण एवं उत्थान समिति के नाम से संस्था का संचालन किया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि बीते 13 और 16 जनवरी को मेयर रामपाल और अन्य लोग उसके मकान पर पहुंचे और दस लाख की रंगदारी की मांग करने लगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ऐश्वर्य बोरा की अदालत में पहुंचा, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र गिरधर ने कांता प्रसाद का पक्ष रखा।

मंगलवार को सुनवाई में कोर्ट ने रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर मेयर रामपाल के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए थे। इसके बाद बुधवार को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मेयर रामपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed