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बस हादसा: चार साल के मासूम की मौत के मामले में चालक पर मुकदमा दर्ज, परिजनों को एक लाख का चेक

Fri, 18 Jan 2019 09:05 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हल्द्वानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हल्द्वानी Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 18 Jan 2019 09:05 AM IST
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Lawsuit registered on bus driver for boy child accident
बस हादसे में बच्चे की मौत

बनभूलपुरा में बस की चपेट में आए मासूम की मौत मामले पुलिस ने बस के ड्राइवर के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उसकी लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है। 

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लाइन नंबर 18 निवासी सईद अहमद ने तहरीर में बताया कि बुधवार को करीब 3:45 बजे उनका चार साल का बेटा अदनान अपने बड़े भाई छह वर्षीय जुबैर के साथ ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। लाइन नंबर 18 आजाद नगर चोरगलिया रोड पर रेहान की दुकान के सामने चोरगलिया से ताज चौराहे की तरफ जा रही बस (यूपी-03-4743) के ड्राइवर ने साइड से अदनान को टक्कर मार दी। बस की चपेट में आने से अदनान की एसटीएच में उपचार के दौरान मौत हो गई।
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हादसे में बड़ा भाई जुबैर बच गया। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला था। थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर ड्राइवर के खिलाफ धारा 279, 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बस पुलिस को कब्जे में लिया है। ड्राइवर सितारगंज का बताया जा रहा है। हादसे के बाद बनभूलपुरा में लोगों ने पथराव कर दो बसों के शीशे चकनाचूर कर दिया। हमले में दस से अधिक पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को चोटें लगी थीं। 
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मासूम के परिजनों को सौंपा एक लाख का चेक
जिला प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र में बस हादसे में मारे गए बच्चे के परिजनों को त्वरित सहायता राशि के रूप में एक लाख रुपये का का चेक सौंपा है। बृहस्पतिवार को तहसीलदार पीआर आर्या ने बच्चे के पिता सईद को एक लाख रुपये का चेक दिया। इस दौरान बनभूलपुरा थाने के एसओ दिनेश नाथ महंत, पटवारी अशरफ अली, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मजहर नईम, कांग्रेसी नेता सरफराज अली, सलीम सैफी आदि भी मौजूद थे। 

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