फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court order for without permit buses run in uttarakhand

हाईकोर्ट: उत्तराखंड में बिना परमिट चल रही अन्य राज्यों की बसों पर रोक

Sat, 26 Aug 2017 01:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 26 Aug 2017 01:18 AM IST
विज्ञापन
high court order for without permit buses run in uttarakhand

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि उत्तराखंड में बिना परमिट के संचालित हो रही परिवहन निगमों की बसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। परिवहन आयुक्त की ओर से उक्त आदेश 3 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। 

विज्ञापन


देहरादून निवासी एसके श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन देहरादून और यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लखनऊ बिना परमिट के बसों का संचालन कर रही है, जो गलत है। याचिका में कहा कि इस प्रकार के बिना परमिट की चल रही बसों पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन


परिवहन आयुक्त ने 3 जनवरी 2014 को आदेश जारी कर संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी को आदेशित किया था कि यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम की बिना परमिट संचालित बसें भी रोकी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


आदेश में यह भी था कि राज्य में आने वाली बसों का चेकिंग अभियान चलाते हुए उत्तराखंड राज्य के देय कर एवं परमिटों की जांच करें। यदि संबंधित राज्य के वाहनों द्वारा उत्तराखंड राज्य से कोई प्रति हस्ताक्षर परमिट प्राप्त नहीं किया गया हो या अद्यतन देय कर जमा नहीं किए गए हैं तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।


याचिका में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की प्रार्थना की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त को राज्य में बिना परमिट के संचालित हो रहे वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed