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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने नेशनल पार्कों के दस किमी दायरे में खनन पर लगाई रोक, लेनी होगी अनुमति

Wed, 13 Jun 2018 09:33 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 13 Jun 2018 09:33 PM IST
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High court order for Construction near 10 km of national parks stop
highcourt nainital - फोटो : google

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के नेशनल पार्कों के दस किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा यदि सरकार खनन करवाती है तो उसको पहले वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति लेनी होगी।  

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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी अयूब ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने राजाजी नेशनल पार्क के मोतीचूर रेंज में खनन के पट्टे लीज पर दिए हैं।
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इससे वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ रहा है। वन्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित होकर आबादी की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने याचिका में पार्क के आसपास खनन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

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