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UCC: तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से संबंधित सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित, देने होंगे इतने रुपये

Fri, 21 Feb 2025 04:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Fri, 21 Feb 2025 04:01 PM IST
सार

विवाह पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क 250 रुपये, विवाह पंजीकरण-पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क (तत्काल) 2500 रुपये देय होगा।

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UCC: Fees fixed for services related to divorce, live-in relationships and inheritance
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क, विलंब शुल्क-शास्ति एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।

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विवाह पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क 250 रुपये, विवाह पंजीकरण-पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क (तत्काल) 2500 रुपये देय होगा। इसी तरह तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंजीकरण के लिए शुल्क 250 रुपये, बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में कानूनी वारिस की घोषणा के लिए शुल्क 250 रुपये, वसीयतनामा उत्तराधिकार विवरण के पंजीकरण के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए शुल्क 500 रुपये, लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए भी शुल्क 500 रुपये रखा गया है। I

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