ढाबा संचालक मारपीट केस : सीबीआई ने एक दरोगा, तीन सिपाही और तीन एसपीओ के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
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ढाबे पर मारपीट और संचालक को झूठे चरस के केस में फंसाने के मामले में सीबीआई ने एक दरोगा, तीन सिपाही और दो एसपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला ऊधमसिंह नगर के केलाखेड़ा थाने की चौकी बेरिया दौलत क्षेत्र का है।
ढाबा संचालक मारपीट प्रकरण : केलाखेड़ा एसओ लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज, दो सिपाही निलंबित
संचालक में इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद सीबीआई को जांच करने के आदेश हुए थे। सीबीआई ने 28 जुलाई के इस मामले में नौ अगस्त को प्राथमिक जांच शुरू करते हुए कोर्ट को 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।
सीबीआई के एसपी पीके पाणिग्रही ने बताया कि चौकी प्रभारी प्रकाश चंद टम्टा, सिपाही भुवन सिंह, चंदन सिंह बिष्ट व हरीश गिरी और एसपीओ परवेज अहमद व जसवंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी
ढाबा संचालक अनिल शर्मा केे अनुसार नेशनल हाईवे के पास उनका पंडित ढाबा है। 28 जुलाई को चार-पांच पुलिस वाले शाम को ढाबे पर आए और उनके साथ मारपीट की। ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति का फोन भी छीन लिया। उसे धमकी देकर कहा कि तुम्हारा मालिक कहां हैं। ढाबा सीज कर देंगे।
इसके बाद पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में ले गए और उससे चरस की बरामदगी दिखा दी। जबकि ऐसा नहीं हुआ था। मालिक भी ढाबे पर ही थे, उनसे भी मारपीट की। यह सब घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी।
दूसरे दिन दो पुलिस वाले आए और सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो ढाबा सीज कर देंगे। यह प्रकरण हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो कोर्ट ने एसएसपी से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूरी रिपोर्ट ली थी। जिसके बाद एसओ लाइन हाजिर और दारोगा और सिपाही सस्पेंड हुए थे। यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया था।