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ब्रांडेड कंपनियों पर 2.20 लाख जुर्माना

Tue, 26 Jul 2016 11:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 26 Jul 2016 11:02 AM IST
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penalty on branded companies.
Penalty

बाट-माप विज्ञान विभाग की टीम ने रूटीन प्रक्रिया में चेकिंग कर ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट पर कई अनियमितताएं पकड़ी हैं। अमूल, ईजी डे, ग्लैक्सो स्मिथ आदि कंपनियों के पैकेट प्रोडक्ट पर स्पष्ट घोषणाएं नहीं मिलने पर अधिकारियों ने इन पर करीब 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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बाट माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों को पिछले कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि घटतौली सहित कुछ ब्रांडेड कंपनी अपने पैकेट प्रोडक्ट पर घोषणाएं स्पष्ट नहीं लिख रही हैं। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। जबकि पैकेट के सामान पर नियमानुसार एमआरपी, निर्माता का नाम, कंज्यूमर नंबर, नेट क्वानटिटी, मैन्यूफैक्चरिंग, कस्टमर केयर नंबर की जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।
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चेकिंग के दौरान इन कंपनियों के प्रोडक्ट पर इनमें से कई घोषणाएं गायब मिली। इसके बाद बाट माप विज्ञान विभाग की टीम ने ग्लैक्सो स्मिथ कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये, अमूल पर 50 हजार और ईजी डे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, घटतौली के अन्य कई मामले दुकानों में पकड़े गए हैं। 
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यहां करें शिकायत
अगर कोई दुकानदार आपके साथ मनमानी कर एमआरपी से अधिक कीमत में सामान बेच रहा है तो आप इसकी शिकायत 7055200402 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीम जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई करेगी।


उपभोक्ताओं से अपील
बाट माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीण नेगी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह पैकेट का सामान एमआरपी देखकर लें। यदि कोई एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेच रहा है तो न लें। अगर लेना ही है तो उससे इसकी रसीद लेने के बाद उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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