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पिता ने बेटी से पूरी करनी चाही हवस तो बुरा हुआ हश्र

Wed, 08 Jul 2015 04:13 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यूरो / अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Wed, 08 Jul 2015 04:13 PM IST
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father want to have sex with real daughter.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपनी बेटी के साथ हवस का गंदा 'खेल' खेलने वाले इस पिता की करतूत जानकर आप शर्म से पानी-पानी हो जाएंगे।

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रीतू शर्मा ने बेटी के यौन शोषण मामले में पिता को दोषी करार दिया है। अदालत मामले में दोषी को बुधवार को सजा सुनाएगी।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के रामनगर थाने में 17 जून 2014 को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने अपने पिता के खिलाफ धारा 376 (2) और 6, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि तीन माह से उसका पिता उसका यौन शोषण कर रहा था।

विरोध करने पर 16 जून 2014 को उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। उसके मुताबिक पिता की हरकतों से तंग आकर उसकी मां भी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की।
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सौतेली मां भी पिता की हरकतों का विरोध करती थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक स्वेता नेगी ने की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के पिता को नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का दोषी करार दिया। अदालत मामले में दोषी को बुधवार को सजा सुनाएगी।

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गैंगरेप के दो आरोपियों को जेल

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हल्द्वानी के मुखानी पुलिस ने गैंगरेप के दो आरोपियों को मंगलवार को पॉक्सो अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि चार जुलाई को स्कूल जा रही कक्षा चार की छात्रा को कालाढूंगी रोड से बाइक सवार मामा-भांजे सहित तीन दरिंदों ने अगवा कर लिया।

दो दरिंदों ने ट्रक में छात्रा के हाथ पैर बांधकर उसके साथ गैंगरेप किया जबकि तीसरा बाहर से आने जाने वालों पर नजर रख रहा था। मुखानी पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ धारा 376 (जी) और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर कुसुमखेड़ा रोड निवासी मामा सचिन और उसके भांजे ओमराज को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने छात्रा का सोमवार को कलमबंद बयान दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सचिन को साजिश रचने का आरोपी पाया। लामाचौड़ चौकी प्रभारी ललित जोशी का कहना है कि दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में मंगलवार को पेश किया गया।

अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। इधर थानाध्यक्ष संजय पांडेय का कहना है कि तीसरे आरोपी नीरज बिष्ट की तलाश की जा रही है।

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