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निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार कसेगी शिकंजा
Updated Sun, 25 Mar 2018 02:24 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शनिवार को प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर सीबीएसई और आईसीएसई सहित सभी स्कूलों की भूमि एवं अन्य मानकों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने जांच में सरकारी, गैरसरकारी सभी स्कूलों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके तहत स्कूल की भूमि की श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के कम से कम 10 फीसदी दाखिले का अनुपालन, निर्धारित शुल्क, निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य आदि ब्यौरा जुटाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन और अन्य भत्तों की जानकारी, अवकाश, पेंशन, ग्रेज्युटी, पीएफ आदि की जानकारी जुटाने को कहा गया है। इसके अलावा जांच में विद्यालय भवन और भूमि सोयायटी के नाम पर पंजीकरण, प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य रखने अनिवार्यता, रि-एडमीशन फीस न लेने की शर्त सोसायटी की प्रबंध समिति में परिवार के एक सदस्य, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नवीनीकरण आदि बिंदु भी शामिल किए गए हैं। मंत्री ने जांच में किसी भी तरह की कमी मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार बनाने की बात कही है।
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सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शनिवार को प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर सीबीएसई और आईसीएसई सहित सभी स्कूलों की भूमि एवं अन्य मानकों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने जांच में सरकारी, गैरसरकारी सभी स्कूलों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके तहत स्कूल की भूमि की श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के कम से कम 10 फीसदी दाखिले का अनुपालन, निर्धारित शुल्क, निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य आदि ब्यौरा जुटाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन और अन्य भत्तों की जानकारी, अवकाश, पेंशन, ग्रेज्युटी, पीएफ आदि की जानकारी जुटाने को कहा गया है। इसके अलावा जांच में विद्यालय भवन और भूमि सोयायटी के नाम पर पंजीकरण, प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य रखने अनिवार्यता, रि-एडमीशन फीस न लेने की शर्त सोसायटी की प्रबंध समिति में परिवार के एक सदस्य, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नवीनीकरण आदि बिंदु भी शामिल किए गए हैं। मंत्री ने जांच में किसी भी तरह की कमी मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार बनाने की बात कही है।
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