{"_id":"56dc50314f1c1b5a478b4576","slug":"decree-of-excise-department-for-stop-of-smuggling-of-alcohol","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का फरमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 06 Mar 2016 11:19 PM IST
विज्ञापन
शराब की दुकान
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस बार पॉलिसी में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। बोतल के ऊपर चंडीगढ़ की पहचान बताने वाली मुहर लगी होगी। जिससे शराब की बोतलें चंडीगढ़ की सीमा से बाहर नहीं ले जाई जा सकेंगी।
विज्ञापन
चंडीगढ़ में शराब पंजाब और हरियाणा दोनों से सस्ती है। जिस कारण यहां से इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। इस तस्करी को रोकने केलिए विभाग ने हर बोतल पर मुहर लगाने का प्रावधान किया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो रही है
विज्ञापन
जबकि नए ठेकों की नीलामी 15 मार्च को होगी। चंडीगढ़ में 48 ग्रुप के पास 99 ठेके हैं। इस बार विभाग ने ठेकों के आरक्षित मूल्य में भी कुछ बढ़ोतरी की है। साथ ही शराब के रेट भी 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।
विज्ञापन