फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   decree of excise department for stop of smuggling of alcohol

शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का फरमान

Sun, 06 Mar 2016 11:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 06 Mar 2016 11:19 PM IST
विज्ञापन
decree of excise department for stop of smuggling of alcohol
शराब की दुकान - फोटो : file photo

चंडीगढ़। शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस बार पॉलिसी में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। बोतल के ऊपर चंडीगढ़ की पहचान बताने वाली मुहर लगी होगी। जिससे शराब की बोतलें चंडीगढ़ की सीमा से बाहर नहीं ले जाई जा सकेंगी।

विज्ञापन


चंडीगढ़ में शराब पंजाब और हरियाणा दोनों से सस्ती है। जिस कारण यहां से इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। इस तस्करी को रोकने केलिए विभाग ने हर बोतल पर मुहर लगाने का प्रावधान किया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो रही है
विज्ञापन


जबकि नए ठेकों की नीलामी 15 मार्च को होगी। चंडीगढ़ में 48 ग्रुप के पास 99 ठेके हैं। इस बार विभाग ने ठेकों के आरक्षित मूल्य में भी कुछ बढ़ोतरी की है। साथ ही शराब के रेट भी 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed