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शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, यहां नहीं मिलेगी अब 'लाल परी'

Fri, 24 Mar 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,पंचकूला(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला,पंचकूला(हरियाणा) Updated Fri, 24 Mar 2017 09:27 AM IST
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liquor shop licence cancelled in road side at panckulla
सड़क किनारे के शराब के ठेकों को बंद करपे का आदेश
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है।  क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़क किनारे के शराब के ठेकों को बंद करपे का आदेश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्टेट व नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं।
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जिला प्रशासन के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 113 शराब के ठेकों में से केवल 54 शराब के ठेकों के लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया। वहीं विभाग ने 59 शराब के ठेकों के लाइसेंस इशू करने पर रोक लगा दी है। नई नीति के अनुसार हर जिले को जोन में बांटा गया है। जिले में करीब 9 जोन बनाकर इनमें 6 मेन वेंड्स और उसके आगे दो बस वेंड्स का चैनल तैयार किया गया है।
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आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार 113 साइटों में से केवल 54 शराब के ठेकों की नीलामी होगी। इनमें से 42 शराब के ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 42 शराब के ठेकों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 68 करोड़ रुपये रखा गया था।  इन ठेकों की नीलामी से प्रशासन को कुल 84.47 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है।
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12 शराब के ठेकों की नीलामी अगले सप्ताह होगी। 12 शराब के ठेकों की नीलामी के लिए 32 करोड़ रुपये आरक्षित मूल्य रखा गया है। नई आबकारी नीति के तहत धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, सामुदायिक केंद्र और भवन के नजदीक शराब के ठेकों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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