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UP News : सफाई मशीन चोरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, सपा नेता आजम खां पर दर्ज है केस

Mon, 02 Sep 2024 04:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Sep 2024 04:55 PM IST
सार

जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खान और अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है।

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High Court in cleaning machine theft case, verdict reserved, case registered against SP leader Azam Khan.
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सफाई मशीन बरामद होने के मामले में फंसे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के मुकदमे की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

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जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खान और अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। गुरुवार को यह मामला हाईकोर्ट की लिस्टिंग में आ गया। ऐसे में केस की सुनवाई हो सकती है।
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जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की मशीन मिलने का मामला जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खान और अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है।

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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए थे। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी।

सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार तथा सालिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रामपुर के कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। रामपुर नगर पालिका के इस प्रकरण में नामजद आरोपी अनवार और सालिम को जमानत मिल चुकी है। हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं।

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