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एशियाई खेल ट्रायल: विनेश और बजरंग को दी गई छूट मामले में फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा निर्णय

Fri, 21 Jul 2023 02:03 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 21 Jul 2023 02:03 PM IST
सार

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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Asian Games trials exemption to Phogat Punia High Court to pronounce order on Saturday
विनेश और बजरंग - फोटो : file pic

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट की चुनौती याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा अदालत का प्रयास यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है। प्रयास यह देखना है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।
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फोगट (53 किग्रा) और पुनिया (65 किग्रा) को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी। पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी और चतुष्कोणीय शोपीस के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की।
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अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि दो श्रेणियों (पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में आईओए तदर्थ समिति द्वारा जारी निर्देश को रद्द किया जाए और फोगट और पुनिया को दी गई छूट रद्द की जाए।


बरुआ ने कई आधारों पर फैसले की आलोचना की जिसमें यह भी शामिल है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की आम सभा ने अगस्त 2022 में खिलाड़ियों को छूट देने के प्रावधान को वापस ले लिया था। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के मामलों को चलाने वाले तदर्थ पैनल के वकील ने ने कहा कि ऐसा निर्णय फाइलों में नहीं है और अदालत ने उनसे अपने रुख के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। गुरुवार को, अदालत ने डब्ल्यूएफआई के मामलों को चलाने वाले तदर्थ पैनल से फोगट और पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने के कारणों को बताने के लिए कहा था।

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