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सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा, लगा 38.86 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 27 Apr 2017 08:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Thu, 27 Apr 2017 08:49 AM IST
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38.86 Lakh Fine for Illegal Encroachment at Mandi.

हिमाचल के मंडी जिले के उपमंडल बल्ह की ढावण पंचायत के सजयाबन गांव में अवैध कब्जा करने पर तहसीलदार ने 38.86 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। मामला वर्ष 1985 से लंबित था। तहसीलदार बल्ह ने भू-उचयराजस्व अधिनियम की धारा 163 के तहत गांव सजयाबन में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर 38.86 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

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कानूनी सलाहकार आरआर कौंडल ने बताया कि छह बीघा सरकारी भूमि पर पांच सितंबर, 1985 को अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर ने 18 नवंबर, 1985 को मामले में बेदखली के आदेश पारित किए थे। अशरफ मुहम्मद निवासी गांव सजयाबन ने आदेश के खिलाफ समाहर्ता मंडी की अदालत में चुनौती दी।
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समाहर्ता मंडी ने मामला दोबारा तहसीलदार सदर के पास नए सिरे से छानबीन करने के लिए भेजा। तब से यह मामला तहसीलदार सदर (हाल बल्ह) के पास लंबित रहा। 31 वर्ष बाद अब तहसीलदार ने 18 अप्रैल, 2017 को यह आदेश सुनाया है।
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उन्होंने अशरफ मुहम्मद को सरकारी भूमि से बेदखल करने के अतिरिक्त 38.86 लाख का जुर्माना लगाया है। कानूनी सलाहकार बीआर ने कहा कि इससे सभी सरकारी अवैध कब्जाधारकों को एक सबक मिलेगा। उधर, तहसीलदार बल्ह जय गोपाल शर्मा ने फैसले की पुष्टि की है। कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर यह जुर्माना लगाया गया है।

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