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चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प, एसआई दिलबाग घायल
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Wed, 30 Mar 2016 12:04 PM IST
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भाजपा पार्षद सतीश कैंथ के खिलाफ आज नगर निगम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन
- फोटो : amarujala
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चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्षद सतीश कैंथ के खिलाफ आज नगर निगम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। उधर, यूथ कांग्रेसियों ने भी उनका जवाब दिया। झड़प में एसआई दिलबाग सिंह घायल हो गए।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मेयर अरुण सूद आरोपी पार्षद सतीश कैंथ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद सतीश कैंथ कालोनी नंबर-4 में ढाई साल की बच्ची की रेप और हत्या के बाद हुए बवाल के दौरान पुलिस पार्टी पर पथराव करने के मामले में आरोपी हैं। उन्हें जिला अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बांड भरने के साथ ही पुलिस इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं।
पार्षद सतीश कैंथ व कई अन्य के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 11 अप्रैल 2015 को संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। इससे पहले कैंथ की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जवाब दायर किया। इसमें दड़वा चौकी इंचार्ज एसआई जयवीर सिंह ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सतीश कुमार कैंथ एक प्रभावी व्यक्ति है और वह बेल जंप कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। उस दिन अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मेयर अरुण सूद आरोपी पार्षद सतीश कैंथ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद सतीश कैंथ कालोनी नंबर-4 में ढाई साल की बच्ची की रेप और हत्या के बाद हुए बवाल के दौरान पुलिस पार्टी पर पथराव करने के मामले में आरोपी हैं। उन्हें जिला अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बांड भरने के साथ ही पुलिस इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं।
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पार्षद सतीश कैंथ व कई अन्य के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 11 अप्रैल 2015 को संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। इससे पहले कैंथ की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जवाब दायर किया। इसमें दड़वा चौकी इंचार्ज एसआई जयवीर सिंह ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सतीश कुमार कैंथ एक प्रभावी व्यक्ति है और वह बेल जंप कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। उस दिन अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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