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Chandigarh News: तीन किलो चूरा पोस्त, 70 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार युवक को दो साल छह महीने की सजा

Thu, 07 Sep 2023 01:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Sep 2023 01:38 AM IST
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Youth arrested with three kilos of poppy seeds and 70 grams of opium, sentenced to two years and six months' imprisonment
पंचकूला। तीन किलो चूरा पोस्त और 70 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार एक युवक को जिला अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी के खिलाफ बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान 33 वर्षीय रिंकू निवासी गांव बहबलपुर बरवाला निवासी के रूप में हुई है। अदालत में छह साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। रायपुररानी थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 18 के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला

पुलिस की टीम 11 अगस्त 2016 को गांव मौली में गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस गांव टोडा माजरा बरवाला स्थित भारत पोल्ट्री फार्म के पास पहुंची तो एक लड़का हाथ में प्लास्टिक का बैग लेकर खड़ा था। पुलिस टीम को देखकर वह तेज कदमों से चलने लगा और उसने उसके हाथ से बैग फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने युवक को रोककर उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम रिंकू उर्फ जॉनी निवासी गांव बहबलपुर बरवाला बताया पुलिस ने लिफाफे की जांच की तो उसमें तीन किलो चूरा पोस्त और 70 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी युवक पुलिस को कोई लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा पाया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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