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Chandigarh News: दुष्कर्म के मामले में युवक सबूतों के अभाव में बरी

Sun, 30 Aug 2026 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:34 AM IST
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Youth acquitted in rape case due to lack of evidence
चंडीगढ़। जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय बिपनप्रीत को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाने पर बरी कर दिया। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की आरोपी से स्नैपचैट के जरिए पहचान हुई थी। एक अगस्त 2024 को दोनों सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के सामने मिले और बाद में आरोपी के फ्लैट पर गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वहां उसकी इच्छा के खिलाफ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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बचाव पक्ष के वकील मनदीप कुमार और कशिश जैन ने शिकायत और अदालत में दिए बयान में अंतर, प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की दलील दी। उन्होंने बताया कि जांच में कपड़ों और शरीर से लिए गए नमूनों में वीर्य के निशान नहीं मिले। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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