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Chandigarh News: युवती के दुष्कर्म व गर्भवती होने के मामले में युवक बरी

Sun, 03 Dec 2023 01:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Dec 2023 01:50 AM IST
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Young man acquitted in case of girl's rape and pregnancy
चंडीगढ़। जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी बठिंडा निवासी 22 वर्षीय युवक को बरी कर दिया। सीएफएसएल रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि युवती के गर्भ में मौजूद भ्रूण का पिता आरोपी नहीं है। आरोपी की वकील इंद्रजीत बस्सी ने दलील दी कि पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड से गर्भवती हुई और उसे बचाने के लिए आरोपी को फंसा दिया।
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यह दलील भी दी गई कि पीड़िता ने आरोपी पर होटल में ले जाकर जबरन संबंध बनाने की वारदात फरवरी की बताई जबकि वह उससे पहले से गर्भवती थी। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, संबंधित घटना 9 फरवरी 2022 को हुई थी। मामले में बठिंडा के 22 वर्षीय जसप्रीत के खिलाफ सेक्टर-11 थाने में दुष्कर्म और जानबूझकर चोट पहुंचाने की धाराओं में 30 अप्रैल 2022 को मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच महिला एसआई चंद्रमुखी को सौंपी गई थी।
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पंचकूला की रहने वाली आठवीं पास पीड़िता ने कहा था कि वह अक्तूबर 2021 में आरोपी के साथ इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आई थी। उससे दोस्ती हुई और उसने शादी का प्रस्ताव दिया। 9 फरवरी 2022 को वह पीड़िता को चंडीगढ़ सेक्टर-24 के एक होटल में ले गया और वहां जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बाद में धमकी दी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उससे शादी नहीं करेगा। ऐसे में पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया।
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आरोपी के पिता ने 28 हजार रुपये का प्रस्ताव दिया
पीड़िता को बाद में को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। आरोपी ने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। घर में तबीयत खराब होने पर उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वह गर्भ से है। आरोपी के पिता ने समझौते के रूप में 28 हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया मगर पीड़िता के परिवार ने पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं जिरह के दौरान पीड़िता ने आरोपी और उसके बीच हुई बातचीत की जानकारी कोर्ट फाइल में न होने की बात कही। साथ ही कहा कि उसे याद नहीं कि गर्भपात के वक्त भ्रूण की उम्र क्या थी।
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