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Chandigarh News: गांजा और प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में महिला दोषी करार
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चंडीगढ़। गांजा और प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार दिया है। दोषी महिला को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। महिला की पहचान बुड़ैल निवासी गीता देवी (42) के रूप में हुई है। महिला के खिलाफ सितंबर 2018 को सेक्टर-34 थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
क्या था मामला
14 सितंबर 2018 को सेक्टर-34 थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। दोपहर सवा तीन बजे के करीब देव समाज कॉलेज की तरफ से पुलिस टीम को एक महिला हाथ में काले रंग का लिफाफा लेते हुए आती हुई दिखाई दी। महिला पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगी। पुलिस ने महिला को रोककर उसका नाम पूछा तो उसने गीता देवी बताया। पुलिस ने गीता देवी के हाथ में लिफाफे को चेक किया तो उसमें एक थैले से 1 किलो 40 ग्राम गांजा और दूसरे से 24 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। महिला पुलिस को दस्तावेज या परमिट नहीं दिखा सकी।
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क्या था मामला
14 सितंबर 2018 को सेक्टर-34 थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। दोपहर सवा तीन बजे के करीब देव समाज कॉलेज की तरफ से पुलिस टीम को एक महिला हाथ में काले रंग का लिफाफा लेते हुए आती हुई दिखाई दी। महिला पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगी। पुलिस ने महिला को रोककर उसका नाम पूछा तो उसने गीता देवी बताया। पुलिस ने गीता देवी के हाथ में लिफाफे को चेक किया तो उसमें एक थैले से 1 किलो 40 ग्राम गांजा और दूसरे से 24 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। महिला पुलिस को दस्तावेज या परमिट नहीं दिखा सकी।
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