फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Woman coach files plea against Sandeep Singh in molestation case

Chandigarh News: संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में महिला कोच ने दायर की अर्जी

Sun, 18 Aug 2024 04:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 04:50 AM IST
विज्ञापन
Woman coach files plea against Sandeep Singh in molestation case
चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में जूनियर महिला कोच ने शनिवार को जिला अदालत में एक अर्जी दायर की। इस अर्जी में महिला कोच ने कहा है कि संदीप सिंह ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में हरियाणा के डीजीपी के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी ने क्या रिपोर्ट तैयार की, इसकी जानकारी उसे नहीं मिल पाई है। वहीं, संदीप सिंह ने क्या शिकायत दी थी, इसकी भी जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। पीड़िता ने अदालत से मांग की कि हरियाणा पुलिस को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए जाएं। महिला कोच के वकील ने अर्जी में कहा कि आवाज को दबाने और उस पर संदीप सिंह से समझौता करने का दबाव बनाने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। कोच ने पूर्व मंत्री के खिलाफ दिसंबर 2022 में चंडीगढ़ पुलिस को छेड़छाड़ की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद संदीप सिंह ने पीड़िता के खिलाफ डीजीपी हरियाणा को एक शिकायत दी थी। हालांकि, डीजीपी ने बिना किसी एफआईआर के एसआईटी गठित कर दी, जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक अदालत में पेश नहीं की गई।
विज्ञापन



जुलाई 2024 को संदीप सिंह के खिलाफ हुए थे आरोप तय : इस मामले में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत में 29 जुलाई 2024 को संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोच ने आरोप लगाए थे कि एक जुलाई 2022 को 29 जुलाई 2024 ने उसे अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ कर गलत काम करने की मंशा रखी। 25 अगस्त 2023 को पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की थी। इसके बाद 15 सितंबर 2023 को उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed