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बगैर अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने के मामले में 3 अफसरों को नोटिस

Fri, 03 Jun 2016 01:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 03 Jun 2016 01:55 AM IST
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without permission Banners and posters:  show cause notice to 3 officers
नोटिस

भाजपा को एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नोटिस भेजने के संबंध में संतोषजनक राय न देने पर कमेटी के तीनों सदस्यों को ज्वाइंट कमिश्नर 2 विरेंद्र चौधरी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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19 अप्रैल को पंजाब भाजपा कार्यालय में पंजाब भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय सांपला के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए थे। भाजपा ने ये बैनर-पोस्टर नगर निगम की बिना अनुमति के लगाया था। नगर निगम ने आंकलन करवा कर भाजपा पर एक करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना तय किया। लेकिन जुर्माने की राशि के लिए भाजपा को नोटिस नहीं दिया गया।
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भाजपा को नोटिस देने के लिए नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर-2 विरेंदर चौधरी ने एक कमेटी बनाई थी। इसमें एक्सईएन पीके अग्रवाल, नगर निगम के लॉ अफसर और चीफ अकाउंट अफसर को सदस्य बनाया गया था। इन तीनों को इस पर अपनी राय देने को कहा गया था। लेकिन जानकारी के अनुसार इन तीनों अधिकारियों ने संतोषजनक व्यू न देकर गोलमोल जवाब दिया। इसके कारण अधिकारियों को फैसला लेने में दिक्कत आई। इसके बाद विरेंदर चौधरी ने कमेटी के तीनों सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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