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आधार कार्ड से लिंक होंगे पेशनधारकों के खाते
अमर उजाला/ ब्यूरो, कुरुक्षेत्र
Updated Thu, 06 Nov 2014 12:39 AM IST
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राज्य सरकार ने विभिन्न पेंशन एवं भत्ता योजनाओं का लाभ लेने के लिए पेंशनधारकों को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लियाहै।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपने जिले के पेंशनधारकों को आधार कार्ड बनवाने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दिसंबर-2014 की पेंशन बिना आधार कार्ड के जनवरी-2015 मेंवितरित नहीं की जाएगी। डीसी निखिल गजराज ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, लाडली भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता एवं कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं के पात्रों का पूरा डाटा वेबसाइट पर डाल दिया है।
लेकिन पात्रों के डाटा में उनके आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के डाटा को आधार कार्ड से जोड़ने का सुझाव दिया है।
उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अक्तूबर तथा नवंबर में प्रचार-प्रसार कर पात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेंगे।
उनके अनुसार नवंबर-2014 से नए आवेदक पेंशन एवं भत्ता बनाने के लिए आवेदन फार्म विभाग को सौंपेंगे। उन आवेदकों को अपना आधार कार्ड संख्या आवेदन फार्म में दर्ज करना आवश्यक होगा।
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आवेदन फार्म के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रति भी लगाई जाएगी। आधार कार्ड के बिना पेंशन फार्म स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
डीसी के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी अक्तूबर-2014 की पेंशन एपीआर सभी सरपंचों, नगरपरिषद तथा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के लिए सूचना के लिए नोटिस लगाएं कि वे सभी पात्रों को सूचित करें कि जब पात्र नवंबर माह की पेंशन दिसंबर माह में लेने आए तो आधार कार्ड की फोटो प्रति जरूर लाएं।
उन्होंने कहा कि दिसंबर-2014 की पेंशन जो जनवरी-2015 में वितरित की जानी है, वह उन पात्रों को नहीं मिलेगी जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनधारकों के डाटा को आधार कार्ड के साथ अपडेट कराना सुनिश्चित करें।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपने जिले के पेंशनधारकों को आधार कार्ड बनवाने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दिसंबर-2014 की पेंशन बिना आधार कार्ड के जनवरी-2015 मेंवितरित नहीं की जाएगी। डीसी निखिल गजराज ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, लाडली भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता एवं कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं के पात्रों का पूरा डाटा वेबसाइट पर डाल दिया है।
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लेकिन पात्रों के डाटा में उनके आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के डाटा को आधार कार्ड से जोड़ने का सुझाव दिया है।
उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अक्तूबर तथा नवंबर में प्रचार-प्रसार कर पात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेंगे।
उनके अनुसार नवंबर-2014 से नए आवेदक पेंशन एवं भत्ता बनाने के लिए आवेदन फार्म विभाग को सौंपेंगे। उन आवेदकों को अपना आधार कार्ड संख्या आवेदन फार्म में दर्ज करना आवश्यक होगा।
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आवेदन फार्म के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रति भी लगाई जाएगी। आधार कार्ड के बिना पेंशन फार्म स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
डीसी के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी अक्तूबर-2014 की पेंशन एपीआर सभी सरपंचों, नगरपरिषद तथा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के लिए सूचना के लिए नोटिस लगाएं कि वे सभी पात्रों को सूचित करें कि जब पात्र नवंबर माह की पेंशन दिसंबर माह में लेने आए तो आधार कार्ड की फोटो प्रति जरूर लाएं।
उन्होंने कहा कि दिसंबर-2014 की पेंशन जो जनवरी-2015 में वितरित की जानी है, वह उन पात्रों को नहीं मिलेगी जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनधारकों के डाटा को आधार कार्ड के साथ अपडेट कराना सुनिश्चित करें।