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चंडीगढ़ मास्टर प्लान पर प्रशासन से जानकारी मांगी
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 13 Nov 2013 10:21 PM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी कर मास्टर प्लान की दिशा में उठाए गए कदमों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रीजनल प्लान की स्टेट्स रिपोर्ट आगामी सुनवाई से तीन दिन पूर्व हाईकोर्ट में दाखिल हो जानी चाहिए।
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हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टेंडिंग काउंसिल ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगी।
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उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं और 22 से 28 नवंबर तक होने वाली जन सुनवाई में इन आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे रीजनल मास्टर प्लान की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के संबंध में जानकारी दी जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अवर सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि रीजनल डेवलपमेंट प्लान के बनने के बाद समन्वय समिति ने तत्काल एक्शन ले लिया गया।
उन्होंने कहा कि समन्वय समिति की 26/6/2013 को अर्बन डेवलपमेंट के सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूटी के इंटर स्टेट रीजनल प्लान के विकास को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाए।