चंडीगढ़। पुलिस वालों को सप्ताह में एक छुट्टी वाली पॉलिसी लागू करवाने की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक मामला है इस मामले में सरकार याची द्वारा इस मामले में सौंपे गए मांग पत्र पर विचार कर सकती है।
चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर कर सभी पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए काम के आठ घंटे तय करना व साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में उसने हरियाणा व पंजाब को भी प्रतिवादी बनाया था। हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पुलिस एक्ट के अनुसार उनको 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर माना जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि एक पुलिस वाले को दिन में 12 से 16 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है और वह भी बिना किसी सप्ताहिक अवकाश के। ऐसे में इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत और कार्यप्रणाली पर पड़ता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भी पुलिस के लिए ड्यूटी के घंटे तय करने की सिफारिश की थी।
चंडीगढ़। पुलिस वालों को सप्ताह में एक छुट्टी वाली पॉलिसी लागू करवाने की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक मामला है इस मामले में सरकार याची द्वारा इस मामले में सौंपे गए मांग पत्र पर विचार कर सकती है।
चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर कर सभी पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए काम के आठ घंटे तय करना व साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में उसने हरियाणा व पंजाब को भी प्रतिवादी बनाया था। हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पुलिस एक्ट के अनुसार उनको 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर माना जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि एक पुलिस वाले को दिन में 12 से 16 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है और वह भी बिना किसी सप्ताहिक अवकाश के। ऐसे में इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत और कार्यप्रणाली पर पड़ता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भी पुलिस के लिए ड्यूटी के घंटे तय करने की सिफारिश की थी।