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हाईकोर्ट ने गुड़गांव के सेक्टरों में पानी सप्लाई नहीं देने पर फटकार लगाई

Fri, 01 Apr 2016 09:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़ Updated Fri, 01 Apr 2016 09:40 PM IST
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water supply sector in Gurgaon. permanent solution, Punjab-Haryana High Court, should be possible
कोर्ट - फोटो : demo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव के नए सेक्टरों में पानी सप्लाई की स्थायी व्यवस्था नहीं करने पर हुडा और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। 
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी तक यहां टैंकरों से पानी सप्लाई दी जा रही है और एक बिल्डर अभी तक ट्यूबवेल से भूजल निकाल रहा है। 

उल्लेखनीय है कि भूजल स्तर गिरने की वजह से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि गुड़गांव बड़े स्तर पर विकसित हो रहा है और बिल्डर निर्माण के लिए ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं। 

यदि ऐसी स्थिति रही तो गुड़गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत हो जाएगी व भूजल और नीचे चला जाएगा। इसी पर हाईकोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन साथ ही जिन सेक्टरों में बहुमंजिला इमारतें या प्लैट बन चुके हैं, वहां केनिवासियों के लिए
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पानी सप्लाई की स्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। 

हालांकि, हुडा ने कहा था कि पानी की सप्लाई टैंकरों से दी जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थायी बंदोबस्त करने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सामने आया कि अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है, जिस पर सरकार व हुडा को कड़ी फटकार
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लगाते हुए स्थायी प्रबंध जल्द करने को कहा गया है।
 
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