{"_id":"6aaeee1174686a67660342e4","slug":"waste-must-be-segregated-into-four-dustbins-otherwise-chandigarh-news-c-16-pkl1079-1127895-2026-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: चार डस्टबिन में कचरा अलग करना होगा, नहीं तो 200 रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: चार डस्टबिन में कचरा अलग करना होगा, नहीं तो 200 रुपये जुर्माना
विज्ञापन
चंडीगढ़। शहर में अब कचरा एक साथ देना महंगा पड़ेगा। घरों और प्रतिष्ठानों को गीला, सूखा, घरेलू हेजार्ड और सैनिटरी/बायोमेडिकल कचरा चार अलग-अलग डस्टबिन में अलग करके देना होगा। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माना लगेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाईलॉज-2026 की प्रस्तावित अधिसूचना पर 22 सितंबर को नगर निगम सदन में चर्चा होगी। सदन से मंजूरी मिलने के बाद निगम अधिसूचना जारी करेगा और उसी तारीख से नए बाईलॉज लागू हो जाएंगे। ड्राफ्ट बाईलॉज को सदन 31 जुलाई को मंजूरी दे चुका है। निगम ने जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। इनमें मिले दो सुझावों को प्रस्तावित अधिसूचना में शामिल किया गया है।
नए सिस्टम में घरों और प्रतिष्ठानों को चार स्ट्रीम में कचरा अलग करना होगा। हरे डस्टबिन में गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा, काले में घरेलू हेजार्ड वेस्ट और लाल डस्टबिन में सैनिटरी/बायोमेडिकल वेस्ट देना होगा। हरे में रसोई, फल-सब्जियों का कचरा, नीले में कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच, काले में बल्ब, पेंट के डिब्बे और दवाइयां तथा लाल में डायपर, सैनिटरी पैड, इस्तेमाल किए मास्क व ग्लव्स शामिल होंगे।
मीट-फिश की बिक्री पर भी नए नियम
प्रस्तावित बाईलॉज के तहत सड़क किनारे मीट या फिश नहीं बेची जा सकेगी। खुले में या दुकान के बाहर स्लॉटरिंग भी नहीं होगी। नगर निगम की मुहर के बिना मीट-फिश बेचने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। खोखे में मीट-फिश बिक्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए कम से कम 8 गुणा 8 फीट की दुकान, टाइल और पानी की निकासी की व्यवस्था जरूरी होगी। दुकानदार को रजिस्टर में बिक्री का पूरा हिसाब रखना होगा।
विज्ञापन
वेंडर और शराब ठेकों पर भी सेग्रिगेशन
स्ट्रीट वेंडर को गीले, सूखे और हेजार्ड वेस्ट के लिए तीन बिन रखने होंगे। शराब के ठेकों पर भी गीला-सूखा, कांच/बोतल और हेजार्ड वेस्ट अलग करने की व्यवस्था करनी होगी। फूड शॉप, इटिंग जॉइंट, स्वीट शॉप, ढाबा और होटल संचालकों को भी कचरे का स्रोत पर ही सेग्रिगेशन करना होगा। नियम का पालन नहीं होने पर निगम का सैनिटरी स्टाफ मौके पर जुर्माना लगाएगा और लाइसेंस नवीनीकरण न करने की सिफारिश की जा सकेगी।
हर साल पांच फीसदी बढ़ेंगे यूजर चार्ज
प्रस्तावित अधिसूचना में 2022 के यूजर चार्ज ही रखे गए हैं, लेकिन इनमें हर साल पांच फीसदी बढ़ोतरी होगी। दो मरला तक 50 रुपये, दो से 10 मरला तक 100 रुपये, 10 मरला से एक कनाल तक 200 रुपये, एक से दो कनाल तक 250 रुपये और दो कनाल से अधिक के लिए 350 रुपये मासिक यूजर चार्ज प्रस्तावित है। स्ट्रीट वेंडर से 50 रुपये मासिक लिए जाएंगे।
कूड़ा फेंकने पर 500, थूकने पर भी 500 रुपये
चार कैटेगरी में कचरा अलग करके नहीं देने पर 200 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। यह जुर्माना पहले भी 200 रुपये था। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये, पान-गुटखा थूकने पर 500 रुपये और खुले में पेशाब या शौच करने पर 200 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है।
विज्ञापन
नए सिस्टम में घरों और प्रतिष्ठानों को चार स्ट्रीम में कचरा अलग करना होगा। हरे डस्टबिन में गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा, काले में घरेलू हेजार्ड वेस्ट और लाल डस्टबिन में सैनिटरी/बायोमेडिकल वेस्ट देना होगा। हरे में रसोई, फल-सब्जियों का कचरा, नीले में कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच, काले में बल्ब, पेंट के डिब्बे और दवाइयां तथा लाल में डायपर, सैनिटरी पैड, इस्तेमाल किए मास्क व ग्लव्स शामिल होंगे।
विज्ञापन
मीट-फिश की बिक्री पर भी नए नियम
प्रस्तावित बाईलॉज के तहत सड़क किनारे मीट या फिश नहीं बेची जा सकेगी। खुले में या दुकान के बाहर स्लॉटरिंग भी नहीं होगी। नगर निगम की मुहर के बिना मीट-फिश बेचने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। खोखे में मीट-फिश बिक्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए कम से कम 8 गुणा 8 फीट की दुकान, टाइल और पानी की निकासी की व्यवस्था जरूरी होगी। दुकानदार को रजिस्टर में बिक्री का पूरा हिसाब रखना होगा।
विज्ञापन
वेंडर और शराब ठेकों पर भी सेग्रिगेशन
स्ट्रीट वेंडर को गीले, सूखे और हेजार्ड वेस्ट के लिए तीन बिन रखने होंगे। शराब के ठेकों पर भी गीला-सूखा, कांच/बोतल और हेजार्ड वेस्ट अलग करने की व्यवस्था करनी होगी। फूड शॉप, इटिंग जॉइंट, स्वीट शॉप, ढाबा और होटल संचालकों को भी कचरे का स्रोत पर ही सेग्रिगेशन करना होगा। नियम का पालन नहीं होने पर निगम का सैनिटरी स्टाफ मौके पर जुर्माना लगाएगा और लाइसेंस नवीनीकरण न करने की सिफारिश की जा सकेगी।
हर साल पांच फीसदी बढ़ेंगे यूजर चार्ज
प्रस्तावित अधिसूचना में 2022 के यूजर चार्ज ही रखे गए हैं, लेकिन इनमें हर साल पांच फीसदी बढ़ोतरी होगी। दो मरला तक 50 रुपये, दो से 10 मरला तक 100 रुपये, 10 मरला से एक कनाल तक 200 रुपये, एक से दो कनाल तक 250 रुपये और दो कनाल से अधिक के लिए 350 रुपये मासिक यूजर चार्ज प्रस्तावित है। स्ट्रीट वेंडर से 50 रुपये मासिक लिए जाएंगे।
कूड़ा फेंकने पर 500, थूकने पर भी 500 रुपये
चार कैटेगरी में कचरा अलग करके नहीं देने पर 200 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। यह जुर्माना पहले भी 200 रुपये था। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये, पान-गुटखा थूकने पर 500 रुपये और खुले में पेशाब या शौच करने पर 200 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है।