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राम रहीम पर फैसलाः हरियाणा में धारा 144, 3 राज्यों की सीमाएं सील, हाईअलर्ट

Tue, 22 Aug 2017 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 22 Aug 2017 09:39 AM IST
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vardict on gurmeet ram rahim in sadhvi sexual harassment case
हरियाणा में धारा 144, 3 राज्यों की सीमाएं सील
साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम पर फैसले के चलत माहौल बिगड़ने का डर है। इसलिए हरियाणा में धारा 144 लगा दी गई है, वहीं तीन राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में धारा-144 लागू कर दी गई है। ऐसे में हथियार, तलवारें, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, लाठी, तलवार, गंडासी इत्यादि लेकर चलने, रोडवेज व अन्य सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जुलूस के रूप में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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धारा-144 फतेहाबाद में 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। पैरा मिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां सिरसा में, 6 फतेहाबाद में तो हिसार में भी फोर्स पहुंच चुकी हैं। हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों की 35 कंपनियां मुहैया कराई हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने बताया कि वैसे तो पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास ध्यान सिरसा, फतेहाबाद और पंचकूला में रखा जाएगा।
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यहां काफी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनात की गई है। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सीमाओं पर भी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सीमाओं से गुजरने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है।
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राम रहीम पेशी पर न गए तो कोर्ट के आदेश की पालना होगी

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हरियाणा डीजीपी बीएस संधू
डीजीपी संधू ने कहा कि अगर राम रहीम 25 अगस्त को पेशी के लिए कोर्ट में नहीं गए तो अदालत के हर आदेश की पालना की जाएगी। कानून से ऊपर और उससे बड़ा कोई नहीं है। यह कहना है, हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू का। उन्होंने कहा कि डेरा प्रमुख 25 अगस्त को पंचकूला में होने वाली पेशी पर जाएंगे।

डेरामुखी अगर पेशी पर नहीं गए तो कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। डीजीपी का कहना है कि प्रदेश में नौ जिले संवेदनशील हैं, जहां पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जा रही है। मकसद प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

अगर कोई शरारती तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। विभाग को रामपाल प्रकरण से काफी कुछ सीखने को मिला है। अब वैसा माहौल पैदा नहीं होने दिया जाएगा।

पंचकूला में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कवाड तैनात

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हरियाणा में धारा 144, 3 राज्यों की सीमाएं सील
डीजीपी ने बताया कि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाएड टीम पंचकूला जिला अदालत के चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। जज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अदालत के ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी मंजिल के हर कमरे की बारीकी से जांच की जा रही है। ये चेकिंग पेशी के दिन तक रोजाना होगी। अदालत परिसर की जांच के दौरान एसएसओ डॉ. राठी ने निर्देश दिया कि अदालत परिसर में एक भी पत्थर के टुकड़े नजर नहीं आने चाहिए। इसे तुरंत हटाएं।

वहीं अदालत परिसर के चारों तरफ लगे पेड़ों और अदालत की ऊंची दीवारों पर सिक्योरिटी की तैनाती के लिए जगह चिह्नित की गई। अदालत में आने वाले जजों को छोड़कर हर व्यक्ति और वकील की चेकिंग होगी। महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग सेफ्टी रूम बनाएं। पेशी के दिन अदालत परिसर में आने वाली महिलाओं की चेकिंग अलग से होगी।

क्या कहना है डीसीपी का        
मामले में पंचकूला के डीसीपी अशोक कुमार ने कहा कि बाबा राम रहीम पर चल रहे साध्वी यौन शोषण मामले की सुनवाई 25 अगस्त को है, जिसे लेकर पुलिस ने पंचकूला को पूरी तरह से सील कर दिया है। पंचकूला पुलिस चप्पे चप्पे की सुरक्षा के प्रबंध को सुनिश्चित करेगी। 25 तारीख को होने वाली सुनवाई के लिए जगह जगह पुलिस तैनात है। आने वाले दिनों में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जाएगी। वहीं पंचकूला के सभी बॉर्डरों पर भी नाकेबंदी की गई है।
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