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ईमारत सील करने के मामले में यूटी प्रशासन को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 03 Feb 2017 12:20 AM IST
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चंडीगढ़ प्रशासन
- फोटो : DEMO Pics
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शहर के सेक्टर 17 स्थित एससीओ 89-90-91 को सील किए जाने के एसडीएम सेंट्रल के फैसले के खिलाफ इमारत में किराए पर रह रहे जबीह टेलर्स ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
इस याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुदीप आहलूवालिया ने 24 जुलाई के लिए यूटी प्रशासन, डीसी व एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची की ओर से वकील मोहम्मद सरताज ने कहा है कि याची इस इमारत में किराए पर अपना शोरूम चलाता है।
इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग वॉयलेशन के मामले होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक बिल्डर द्वारा इमारत की जीपीए हासिल करने के बाद उनकी तरफ से शिकायत देने पर महज चार दिन में एसडीएम सेंट्रल ने 27 जनवरी को इमारत सील करने के आदेश जारी कर दिए। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की अनदेखी है। एक्ट के तहत ही उनसे इमारत को खाली कराया जा सकता है। ऐसे में एसडीएम के फैसले को खारिज किया जाए।
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इस याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुदीप आहलूवालिया ने 24 जुलाई के लिए यूटी प्रशासन, डीसी व एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची की ओर से वकील मोहम्मद सरताज ने कहा है कि याची इस इमारत में किराए पर अपना शोरूम चलाता है।
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इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग वॉयलेशन के मामले होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक बिल्डर द्वारा इमारत की जीपीए हासिल करने के बाद उनकी तरफ से शिकायत देने पर महज चार दिन में एसडीएम सेंट्रल ने 27 जनवरी को इमारत सील करने के आदेश जारी कर दिए। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की अनदेखी है। एक्ट के तहत ही उनसे इमारत को खाली कराया जा सकता है। ऐसे में एसडीएम के फैसले को खारिज किया जाए।
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