फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   UT administration gets four weeks time on contempt petition of three inspectors

तीन इंस्पेक्टरों की अवमानना याचिका पर यूटी प्रशासन को चार हफ्ते का समय

Tue, 14 Nov 2017 10:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 14 Nov 2017 10:11 AM IST
विज्ञापन
UT administration gets four weeks time on contempt petition of three inspectors
चंडीगढ़ पुलिस - फोटो : file photo
चंडीगढ़ पुलिस के तीन इंस्पेक्टरों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में यूटी प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना न करने की दलील दी गई है। ट्रिब्यूनल ने पहले दिए आदेश में इंस्पेक्टरों की याचिका पर प्रशासन और पुलिस विभाग को दो महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अब तक इस पर कोई फैसला न लिए जाने और उनकी डीएसपी पद पर प्रमोशन न होने की बात कही है। ट्रिब्यूनल ने याचिका पर यूटी प्रशासन और पुलिस विभाग को याचिका पर फैसला लेने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
विज्ञापन


अवमानना याचिका इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह, गुरमुख सिंह और दिलशेर सिंह की ओर से दायर की गई है। सोमवार को याचिका पर यूटी प्रशासन की ओर से पेश हुए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ने दलील दी कि उन्होंने मामले में रिव्यू पीटिशन दायर की हुई है। साथ ही वह दो इंस्पेक्टरों अमराव सिंह व एक अन्य को प्रमोट कर चुके हैं। अन्य पर विचार किया जा रहा है। इस पर ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी पक्ष से डीएसपी के खाली पदों की सूची मांगी है।
विज्ञापन


इससे पहले भी अवमानना याचिका पर ट्रिब्यूनल 6 हफ्ते का समय दे चुका है। इसके बावजूद अब तक इस पर कोई फैसला न लिए जाने पर ट्रिब्यूनल ने यूटी प्रशासन को अब चार सप्ताह का और समय दिया है। साथ ही इस पर जल्द फैसला लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले यूटी पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, उदय पाल रावत, अमराव सिंह और दिलशेर सिंह की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। उसके बाद प्रशासन ने जसविंदर सिंह, उदयपाल रावत और अमराव सिंह को प्रमोट कर डीएसपी बना दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में यह दी थी दलील
इंस्पेक्टरों की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि, ट्रिब्यूनल प्रतिवादी पक्ष को आदेश दें कि, वरिष्ठता के अनुसार यूटी पुलिस के योग्य इंस्पेक्टरों को डिप्टी सुपरीटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के खाली पड़े पदों पर पंजाब पुलिस सर्विस रूल्स के तहत तैनाती देने पर विचार किया जाए। यह रूल वर्ष 2010 में संशोधित हुआ था। उनका कहना है कि भर्ती नियमों का उल्लंघन कर प्रतिनियुक्ति के जरिए दानिपस कैडर से डीएसपी का पद न भरा जाए। इंस्पेक्टरों की ओर से कहा गया था कि चंडीगढ़ में डीएसपी के 23 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 22 एग्जीक्यूटिव कैडर के हैं। वर्तमान में डीएसपी के पांच पद खाली हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed