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उसमां कांड: लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट मामले में आप विधायक लालपुरा व 7 पुलिसकर्मियों समेत 10 दोषी करार

Wed, 10 Sep 2025 07:25 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 07:25 PM IST
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Usma case: 10 people including AAP MLA Lalpura and 7 policemen declared guilty in molestation and assault case of a girl
-12 सितंबर को सुनाई जाएगी सभी को सजा, अदालत ने 12 वर्ष बाद सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

श्री खडूर साहिब। लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में 12 वर्ष बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा व सात पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया। इन सभी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
4 मार्च, 2013 को तरनतारन के गांव उसमां की रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़की अपने पिता पूर्व सैनिक व परिवार के अन्य सदस्यों समेत श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी। वहां कुछ टैक्सी चालकों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उससे मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी पुलिस टीम ने भी पीड़ित व उसके परिवार से मारपीट की। पूरी घटना एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में रिकाॅर्ड कर ली और अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। तब मामला मीडिया में काफी उछला। लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डाॅ. राजकुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा मनजिंदर सिंह लालपुरा (खडूर साहिब से वर्तमान विधायक) को एफआईआर में नामजद किया गया। तब मनजिंदर सिंह लालपुरा विधायक नहीं थे।
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थाना सिटी में तैनात उन सभी पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया था जिन्होंने पैलेस के बाहर मारपीट की थी। छेड़छाड़ व मारपीट के बहुचर्चित मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज (तरनतारन) प्रेम कुमार की अदालत में चल रही थी। आठ सितंबर को अंतिम बहस हुई। इसके बाद अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय तय किया। सुबह दस बजे विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज के अलावा पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, सारज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोपहर 12.10 बजे सभी को दोषी करार देते सजा के लिए 12 सितंबर की तिथि घोषित की। अदालत का फैसला आते ही कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तबदील हो गया। विधायक लालपुरा समेत सभी को हिरासत में ले लिया गया।
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फोटो: पीड़िता से मारपीट करते पुलिसकर्मी। वीडियोग्रैब
-एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत की ओर से दोषी घोषित किए गए विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा व अन्य। संवाद
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