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बैंक से धोखाधड़ी के दो आरोपियों ने सीबीआई अदालत से मांगी अग्रिम जमानत

Thu, 28 Jan 2021 10:23 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2021 10:23 PM IST
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Two accused of bank fraud asked for anticipatory bail from CBI court
चंडीगढ़। इंडियन ओवरसीज बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी फूल कुमार झा और आदर्श कुमार राजवंशी ने सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले अदालत अन्य आरोपियों को भी पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है।
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आरोपियों में मोहाली के अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा और पंजाब स्टील स्क्रैप कार्पोरेशन प्रोपराइटर परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल हैं। अब मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
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बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर डीसी कार ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमविंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक के ही अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। शिकायत में बताया था कि अरविंद मशीन टूल्स कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक से मशीन खरीदने के लिए बैंक से 7.29 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन बैंक को कंपनी पर जालसाजी का शक हुआ। बैंक ने इस मामले की शिकायत सीबीआई को दी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि मालिक व डायरेक्टरों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था।
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