Traffic Challan: 65 साल के बुजुर्ग ने 49 बार तोड़े ट्रैफिक रूल... 48 बार रेड लाइट जंप... कोर्ट ने सुनाई सजा
Chandigarh Traffic Challan: चंडीगढ़ में 65 साल के बुजुर्ग ने 49 बार ट्रैफिक रूल तोड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि वाहन चालक ने 48 बार रेड लाइट जंप की है। ऐसे में अब जिला अदालत ने वाहन चालक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है।
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पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों को लेकर खासी सख्ती है। वहीं, बार-बार जानबूझकर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों को अब कोर्ट में सीजेएम या अन्य मजिस्ट्रेट भी माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन यादव की कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में 49 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक वाहन चालक का तीन महीने के लिए लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। 49 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाला शख्स 65 साल का बुजुर्ग है। खास बात यह है कि वाहन चालक ने 48 बार रेड लाइट जंप की है।
अदालत ने उक्त वाहन चालक पर 49 चालान होने के चलते उसे अब 500 रुपये प्रति चालान का जुर्माना भी लगाया गया है। चालान का कुल जुर्माना राशि 24 हजार 500 रुपये अदा करनी होगी। अगर यह जुर्माना नहीं जमा कराया जाता तो चालक पर आगे भी कोर्ट द्वारा नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
तीन से आठ मार्च तक लोक अदालत
दरअसल कोर्ट में लाखों की संख्या में विचाराधीन पेंडिंग चालान की पेंडेंसी को निपटाने के लिए जिला कोर्ट में तीन से आठ मार्च तक एक सप्ताह के लिए लोक अदालत लगाई गई है। लेकिन इस लोक अदालत में केवल 23 सितंबर, 2023 से पहले कटे चालान को ही कोर्ट में निपटाया जा रहा है। इस तारीख के बाद से अभी तक कटे हुए अन्य सारे चालान पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर वर्चुअल तरीके से ही भरे जा रहे हैं। रोजाना काेर्ट में लगनी वाली लोक अदालत में 700 से 800 चालान आ रहे हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाकर निपटाया जा रहा है।
48 रेड लाइट जंप और एक जेब्रा क्रॉसिंग का चालान
इसी कड़ी में तीन दिन पहले ही सीजेएम की कोर्ट में करीब 65 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति के चालान का मामला पहुंचा। उक्त चालक के ऑनलाइन करीब 49 बार चालान कटे हुए थे जिनमें 48 रेडलाइट जंप और एक जेब्राक्रासिंग का कटा हुआ था। कोर्ट ने पहले उसका 200 रुपये प्रति चालान जुर्माना और कम्यूनिटी सर्विस सजा तय कर दी थी लेकिन कोर्ट द्वारा उक्त चालक की उम्र 65 साल देखते हुए उसकी कम्यूनिटी सर्विस सजा को माफ कर दिया। लेकिन कोर्ट ने चालक पर लगाए गए जुर्मानें की राशि 200 रुपये का बढ़ाकर 500 रुपये प्रति चालान कर दिया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने तक रद्द करने के आदेश जारी किए।
जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कोर्ट द्वारा कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले सीजेएम ने 269 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक को 15 दिनों तक कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई थी है। साथ ही उस पर 53 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसने 253 बार रेडलाइट जंप जबकि 14 चालान रोड मार्किंग वाॅयलेशन और दो बिना हेलमेट के चालान थे। एक अन्य वाहन चालक को भी 222 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 दिन के लिए कम्यूनिटी सर्विस की सजा दी गई थी। इन दोनों वाहन चालकों ने 15-15 दिनों तक शहर के चौराहों पर खड़े होकर लोगों को नियमों के बारे में जागरूक किया था।