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Hindi News ›   Chandigarh ›   Tour package was not given with 27 thousand, Forum slashed 60 thousand damages

27 हजार लेकर नहीं दिया टूर पैकेज, फोरम ने ठोका 60 हजार हर्जाना

Fri, 03 Jan 2020 01:09 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2020 01:09 AM IST
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Tour package was not given with 27 thousand, Forum slashed 60 thousand damages
चंडीगढ़। छुट्टियों में परिवार के लिए हजारों रुपये में एक लग्जरी टूर पैकेज बुक करवाया। लेकिन कंपनी की तरफ से न तो होटल बुक किया गया और न ही अन्य सुविधाएं दी गईं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार कंपनी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और बाद में फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज छोड़ा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। फोरम में शिकायत के बाद कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया गया है।
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सेक्टर-51डी निवासी कमल राज सिंगला ने फोरम में नोएडा के सेक्टर-62 स्थित नार्थ ईस्ट हॉस्पिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दी है कि उन्होंने कंपनी में एक लग्जरी टूर बुक किया। इसमें काजीरंगा, शिलांग और गुवाहाटी के लिए सात दिन का पैकेज शामिल था, जिसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट से पिक करने, होटलों में ड्रॉप करने, साइट सीइंग व टूर के खत्म होने पर गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने की सुविधा और तीन लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमने का पैकेज शामिल था। राज ने कंपनी को 26 हजार 760 रुपये की पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उनके टूर को खराब कर दिया है। इस कारण शिकायतकर्ता और उसके परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे टूर का आनंद लेने के बजाय वह होटलों की बुकिंग में ही व्यस्त और परेशान रहे। इस तरह कंपनी सर्विस प्रदान नहीं कर पाई और उनका लग्जरी टूर खराब हो गया। इस कारण ही कंपनी को लीगल नोटिस भेजा गया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी। लेकिन कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। इसके चलते फोरम ने उसे एक्स पार्टी करार दे दिया है।
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फोरम ने जारी किए हर्जाना देने के आदेश
कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को 26 हजार 760 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड करे। इसके अलावा होटलों, गेस्ट हाउस और टैक्सी के लिए खर्च की गई राशि के रुप में 25 हजार रुपये भी अदा किए जाएं और सेवा में कोताही और उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये हर्जाना, 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी दिया जाए। यह राशि आदेशों के 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को देनी होगी।
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