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हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेज: 1383 नए मामले आए सामने, सात की मौत, चार जिलों में धारा 144

Sat, 27 Mar 2021 11:12 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sat, 27 Mar 2021 11:12 PM IST
सार

  • डरा रहे कोरोना के आंकड़े
  • गुरुग्राम में सबसे ज्यादा संक्रमित
  • कैदियों को लगेगा टीका

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todays active corona cases of haryana 27 march 2021 new cases registered 1383 seven death 144 in four districts
कोरोना जांच करता स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

हरियाणा में कोरोना संक्रमण फिर डराने लगा है। शनिवार को कोरोना के 1383 नए मामले दर्ज किए गए और सात संक्रमितों की मौत हो गई। गुरुग्राम और करनाल में सबसे अधिक मामले मिले और रेवाड़ी इकलौता जिला रहा जहां एक भी केस सामने नहीं आया। वहीं बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सीएम सिटी करनाल समेत चार जिलों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।
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यहां मिले नए संक्रमित
गुरुग्राम में 245, फरीदाबाद में 85, सोनीपत 39, हिसार 21, अंबाला 166, करनाल 220, पानीपत 57, रोहतक 39, पंचकूला 152, कुरुक्षेत्र 128, यमुनानगर 58, सिरसा 23, महेंद्रगढ़, पलवल 2-2, भिवानी 8, झज्जर 5, फतेहाबाद 36, कैथल 31, जींद 62, नूंह 1 और चरखी दादरी में 3 नए संक्रमित मिले हैं। अंबाला, पंचकूला में 2-2, जींद, हिसार और गुरुग्राम में 1-1 कोरोना मरीज ने दम तोड़ा है।
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शनिवार को ठीक होने के बाद 761 मरीज घर लौटे। रिकवरी रेट और नीचे गिरकर 95.97 फीसदी पहुंच गया है। मृत्यु दर 1.09 फीसदी है। शनिवार को 24821 लोगों के नमूने जांच करने को लिए गए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8410 हो गई। 124 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनमें 102 ऑक्सीजन और 22 वेंटिलेटर पर हैं।
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चार जिलों में धारा 144
कोरोना के मद्देनजर सीएम सिटी करनाल, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकारों के संक्रमण रोकने के लिए एहतियात बरतने संबंधी निर्देशों पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।


स्वैच्छिक सहमति पर पात्र कैदियों को लगेगा टीका
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहले रिहा 2017 दोषियों, विचाराधीन कैदियों की पैरोल और अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष राजन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 13वीं उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कमेटी ने स्वैच्छिक सहमति पर पात्र सभी कैदियों को कोविड टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है।
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