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सोनू शाह हत्याकांड में तीन शूटरों को उम्रकैद: गैंगस्टर लॉरेंस बरी, बिश्नोई के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस
Fri, 20 Feb 2026 07:42 PM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Fri, 20 Feb 2026 07:42 PM IST
सार
28 सितंबर 2019 को तीनों दोषी बुड़ैल स्थित सोनू शाह के कार्यालय में घुसे थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सोनू शाह को सेक्टर-32 के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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लॉरेंस बिश्नोई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ के सेक्टर-45 स्थित बुड़ैल के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह हत्याकांड में जिला अदालत ने सात साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्या के दोषी तीन शूटरों शुभम उर्फ बिगनी, मंजीत उर्फ मोटा और राजन उर्फ जाट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में नामजद कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई, गैंगस्टर राजू बसोदी, गैंगस्टर दीपक रंगा, धमेंद्र और अभिषेक उर्फ बंटी शामिल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।
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अदालत में चले ट्रायल के दौरान यह साबित हुआ कि 28 सितंबर 2019 को तीनों दोषी बुड़ैल स्थित सोनू शाह के कार्यालय में घुसे थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सोनू शाह को सेक्टर-32 के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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मामले में मृतक के बड़े भाई प्रवीण शाह ने बतौर चश्मदीद गवाह अदालत में अहम गवाही दी। उन्होंने आरोपियों की पहचान करते हुए बताया कि हथियारबंद युवक कार्यालय में घुसे और सीधे सोनू शाह को निशाना बनाया। उनके बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया।
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पुलिस ने दावा किया था कि हत्या गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के इशारे पर करवाई गई थी। हालांकि अदालत में यह आरोप सिद्ध नहीं हो सका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखते हुए बिश्नोई ने कहा था कि वह 12 साल से जेल में बंद है और उसका सोनू शाह से कोई संबंध नहीं रहा। न कभी बुडै़ल आया था। लॉरेंस ने कहा कि उसने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसे झूठा फंसाया गया।