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Three including former DGP Sumedh Singh Saini got interim bail in Kotkapura firing case
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कोटकपूरा गोलीकांड: पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, परमराज उमरानंगल और चरणजीत शर्मा को मिली अंतरिम जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 23 Mar 2023 07:46 PM IST
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए पूछा कि जब इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है तो क्यों गिरफ्तारी की आवश्यकता है। पंजाब सरकार की ओर से इस संदर्भ में अपनी दलीलें दी गईं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दे दिया है।
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।
- फोटो : सोशल मीडिया
2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज उमरानंगल व एसपी चरणजीत शर्मा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई पर सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।
याचिका दाखिल करते हुए तीनों ने बताया गया कि इस मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें याचिकाकर्ता, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व अन्य को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने 9 मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी, वहीं याचिकाकर्ता व अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए पूछा कि जब इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है तो क्यों गिरफ्तारी की आवश्यकता है। पंजाब सरकार की ओर से इस संदर्भ में अपनी दलीलें दी गईं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दे दिया है। साथ ही इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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