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Chandigarh News: 17 से 26 जनवरी तक शहर में होगा नो फ्लाइंग जोन, ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक

Thu, 09 Jan 2025 03:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2025 03:28 AM IST
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There will be a no flying zone in the city from 17 to 26 January, flying drones is banned
चंडीगढ़। गणतंत्र दिवस के चलते जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों के अनुसार 17 से 26 जनवरी तक शहर में नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नो-फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए है।
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आदेशों में साफतौर पर कहा है कि गणतंत्र दिवस का समारोह 26 जनवरी को परेड ग्राउंड सेक्टर-17 में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न वीवीईपी जिनमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में आम जनता और स्कूलों के हजारों बच्चे हिस्सा लेंगे। इसलिए राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमले करने की हालिया प्रवृत्तियों के कारण उभरते खतरों को देखते हुए ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उद्देश्य से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।
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जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने आदेशों में कहा है कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक, वायु सेना, एसपीजी कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 17 जनवरी को शून्य घंटे से लागू होकर 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुरुक्षेत्र। एलएनजेपी अस्पताल में बनाया गया आईसालेशन वार्ड। संवाद

कुरुक्षेत्र। एलएनजेपी अस्पताल में बनाया गया आईसालेशन वार्ड। संवाद

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